पात्रता
कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ढांचे को अपनाया है और इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया है। इसमें न केवल राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि स्वायत्त निकायों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), निगमों, बोर्डों और निगमों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनके लिए विभिन्न तिथियों से कार्यान्वयन प्रभावी है। प्रत्येक राज्य द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन समयसीमा और आधिकारिक अधिसूचनाएं देखने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं: राज्य सरकार NPS अधिसूचनाएं देखने के लिए यहां क्लिक करें
राज्य स्वायत्त निकायों (SABs) के कर्मचारियों के लिए योगदान
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत, राज्य स्वायत्त निकायों (SABs) में काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने अपने वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना आवश्यक है। यह राशि सीधे कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है और संबंधित नियोक्ता (यानी राज्य स्वायत्त निकाय) द्वारा समान योगदान के साथ मेल खाती है। ये योगदान, निवेश रिटर्न के साथ, प्रत्येक कर्मचारी को आवंटित स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) के तहत टियर I खाते में जमा किए जाते हैं।
संदर्भ: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाएं।
राज्य स्वायत्त निकायों (SABs) के लिए नामांकन और पंजीकरण प्रक्रिया
संगठनों के लिए:
राज्य स्वायत्त निकाय (SABs) जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें संबंधित राज्य सरकार की NPS अधिसूचना में उल्लिखित नामित नोडल कार्यालयों, मंत्रालयों या विभागाध्यक्षों के माध्यम से PFRDA को एक विधिवत अधिकृत सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद, नामित कार्यालय को मास्टर क्रिएशन फॉर्म (MCF) जमा करके केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के साथ संचार के लिए पंजीकृत किया जाता है। पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्यालयों का बाद का पंजीकरण CRA को निम्नलिखित भौतिक फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है:
• कोषागार और लेखा निदेशालय (DTA) के लिए फॉर्म N1
• जिला कोषागार कार्यालयों (DTO) के लिए फॉर्म N2
• आहरण और संवितरण अधिकारियों (DDO) के लिए फॉर्म N3
फॉर्म डाउनलोड करें:
• NSDL फॉर्म – यहां क्लिक करें
• KFintech फॉर्म – यहां क्लिक करें
सदस्यों (कर्मचारियों) के लिए
राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारी जो NPS के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें NPS के तहत पंजीकरण के लिए CRA या CRA-सुविधा केंद्रों (FCs) को शारीरिक रूप से फॉर्म CSRF-1 जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण: कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित स्वायत्त निकाय को CRA के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
फॉर्म डाउनलोड करें:
• NSDL फॉर्म - यहां क्लिक करें
• KFintech फॉर्म - यहां क्लिक करें
सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश विकल्प और पैटर्न
सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत, वर्तमान में टियर I खातों के लिए एक डिफ़ॉल्ट निवेश योजना लागू है। इस डिफ़ॉल्ट योजना में, योगदान तीन पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) के बीच एक पूर्वनिर्धारित अनुपात में वितरित किए जाते हैं:
• SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
• UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
• LIC पेंशन फंड लिमिटेड
निवेश आवंटन पैटर्न (10.06.2015 से प्रभावी)
प्रत्येक PFM को निम्नलिखित परिसंपत्ति वर्गों में योगदान निवेश करने के लिए अधिकृत किया गया है, निर्दिष्ट सीमाओं तक:
• सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेशों में 50% तक
• ऋण उपकरणों और संबंधित निवेशों में 45% तक
• अल्पकालिक ऋण उपकरणों और संबंधित निवेशों में 5% तक
• इक्विटी और संबंधित निवेशों में 15% तक
• परिसंपत्ति-समर्थित, ट्रस्ट-संरचित, और विविध निवेशों में 5% तक
परिपत्र देखें:
• PFRDA परिपत्र संख्या PFRDA/2015/16/PFM/7 दिनांक 03 जून 2015
राज्य स्वायत्त निकायों के बारे में
सभी विवरण यहाँ प्राप्त करें।
निकासी और निकास
एनपीएस से निकासी और निकास से संबंधित विवरणों के लिए यहाँ क्लिक करें।
Toll Free No:
1800 110 708SMS NPS 56677