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पर्यवेक्षण - अंशदान प्रबंधन - II गैर-सरकारी (पीओपी-एनपीएस, पीओपी-एनपीएस-लाइट, पीओपी-एपीवाई, आरए)
विनियमन – अंशदान प्रबंधन (पीओपी-एनपीएस, पीओपी-एनपीएस-लाइट, पीओपी-एपीवाई, आरए विभाग
पीओपी-एनपीएस, पीओपी-एनपीएस-लाइट, पीओपी-एपीवाई, आरए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एनपीएस-लाइट, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) तथा सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) के अंतर्गत पंजीकृत प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से संबंधित सभी नियामक गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक प्रक्रियाओं एवं अनुपालनों का निष्पादन कुशलतापूर्वक और पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित विनियमों, नीतियों, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुरूप हो।
विभाग का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर पात्र संस्थाओं को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एनपीएस-लाइट, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और रिटायरमेंट एडवाइजर (आरए) के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में पंजीकरण प्रदान करना है। साथ ही, यह विभाग पंजीकृत प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) और रिटायरमेंट एडवाइजरों (आरए) द्वारा लागू नियामक ढांचे के अनुरूप किए जा रहे अनुपालन की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता है।
विभाग के प्रमुख कार्य:
1. पीओपी और आरए के पंजीकरण की प्रोसेसिंग/जारी/नवीनीकरण/सरेंडर/रद्दीकरण।
2. पीओपी और आरए के लिए जारी प्रासंगिक विनियमों और परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक और अनुपालन सुनिश्चित करना।
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