उपस्थिति बिंदु

पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के बारे में

पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) एक मध्यस्थ होता है जो पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 27(3) के अंतर्गत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होता है। पीओपी केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़कर निधियों और निर्देशों को प्राप्त करने, प्रेषित करने तथा भुगतान करने की क्षमता रखता है।

एनपीएस संरचना में पीओपी की भूमिका

पीओपी, अभिदाताओं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) संरचना के बीच मुख्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

•    अभिदाता पंजीकरण: नए अभिदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना।
•    केवाईसी सत्यापन: अपने ग्राहकों का ‘जानिए अपने ग्राहक’ (केवाईसी) सत्यापन कर अनुपालन सुनिश्चित करना।
•    अंशदान प्रबंधन: अभिदाताओं से अंशदान और निर्देश प्राप्त करना तथा उन्हें एनपीएस संरचना के अंतर्गत प्रेषित करना।

पीएमएल अधिनियम का अनुपालन

पीओपी और उनकी अधिकृत शाखाएं (पीओपी-एसपी) धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 तथा इसके नियमों का पालन करने के साथ-साथ सभी कानूनी और नियामक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी।

पीओपी के कार्य

पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, एवं प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है:

ए. संभावित अभिदाताओं से संवाद:
1.    अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान करना।
2.    पेंशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करना और उसका प्रदर्शन करना।

बी. अभिदाताओं का पंजीकरण:
1.    ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) दस्तावेज़ों के साथ अभिदाता पंजीकरण अनुरोध प्राप्त करना।
2.    ग्राहक से संबंधित उचित परिश्रम (उचित परिश्रम) प्रक्रियाओं को पूरा करना।
3.    केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) की प्रणाली में या प्राधिकरण के निर्देशानुसार पंजीकरण अनुरोधों का प्रसंस्करण करना।

सी. अंशदानों का प्रसंस्करण:
1.    प्रत्येक पेंशन योजना के लिए एक संग्रह खाता खोलना और उसका रखरखाव करना।
2.    अभिदाताओं अथवा उनके नियोक्ताओं से अंशदान प्राप्त करना।
3.    अंशदान विवरणों को अपलोड करना तथा अभिदाता अंशदान फ़ाइलें तैयार कर केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी को भेजना।
4.    प्राप्त अंशदान को ट्रस्टी बैंक में स्थित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) खाते में स्थानांतरित करना।

डी. अभिदाताओं के अनुरोधों का निपटान:
1.    अभिदाताओं से प्राप्त अनुरोधों और निर्देशों को प्राप्त करना, उनका प्रसंस्करण करना और अनुमोदन प्रदान करना।

ई. अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण:
1.    लागू विनियमों के अनुरूप अभिदाताओं की शिकायतों को प्राप्त करना एवं उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना।

एफ. निकासी और निकासी अनुरोधों का निपटान:
1.    आवश्यक दस्तावेज़ों और केवाईसी रिकॉर्ड सहित निकासी से संबंधित अनुरोधों को प्राप्त करना।
2.    अभिदाता, नामांकित व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारी के लिए उचित परिश्रम (Due Diligence) प्रक्रिया को अपनाना।
3.    निकासी अनुरोधों का केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (CRA) के माध्यम से निपटान और अनुमोदन करना।

जी. दस्तावेज़ों का रखरखाव और CRA को हस्तांतरण:
1.    प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों और केवाईसी रिकॉर्ड के साथ फॉर्म का संरक्षित रखरखाव करना और उन्हें CRA को हस्तांतरित करना।

एच. अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना:
1.    प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों, निर्देशों एवं आदेशों के अनुरूप आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना।
 

पीओपी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक, पीएफआरडीए (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) विनियम, 2018 (यथा संशोधित) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यह पंजीकरण निम्नलिखित पेंशन योजनाओं के लिए प्राप्त किया जा सकता है:
1.    राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
2.    अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
3. आवेदक अधिक जानकारी के लिए नीचे उल्लिखित विनियमों का संदर्भ ले सकते हैं:
 

क्रम संख्या 

विवरण

प्रासंगिक विनियम (10.01.2024 को अधिसूचित)*

1.

उपस्थिति बिंदु की श्रेणियाँ

विनियम 3

2.

पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और आवेदन शुल्क 

विनियम 4

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (PoP-NPS) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (PoP-APY) के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

3.

पात्रता मानदंड

विनियम 5

4.

जानकारी का प्रकटीकरण

विनियम 6

5.

आवेदन पर विचार

विनियम 9

6.

पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि

                     विनियम 13

 ‘पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति बिंदु) विनियम, 2018 के विनियम 13 के तहत नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के लिए प्रारूपके रूप में संशोधित

7.

पात्रता मानदंड से कुछ मामलों में छूट

विनियम 14

8.

उपस्थिति बिंदु के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

विनियम 15

9.

फिट और उचित व्यक्ति मानदंड

अनुसूची V

 

*नोट – विषय-वस्तु पर पूर्ण जानकारी के लिए, आवेदक समय-समय पर संशोधित विस्तृत अधिसूचित पीओपी विनियमों का संदर्भ ले सकते हैं।

एसपीसीपीए (पीओपी-एनपीएस) से धन वापसी की प्रक्रिया (यह पर्यवेक्षण विभाग के टैब में प्रदर्शित होनी चाहिए)।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाते (एसपीसीपीए) से धन वापसी प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में जानें