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पेंशन फंड्स के बारे में
पेंशन फंड एक मध्यस्थ है जिसे प्राधिकरण द्वारा धारा 27(3) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह योगदान प्राप्त करने, उन्हें संचित करने और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अनुसार ग्राहकों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।
 
 पेंशन फंड्स राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष का प्रबंधन करते हैं। वे नेटेड संपत्तियों की प्राप्ति और निधि आवंटन के निर्देशों की पुष्टि करने के लिए एक्सेस कोड का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे निधि आवंटन की पुष्टि करते हैं और प्रत्येक योजना के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) को केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) और संरक्षक को नियमित रूप से संप्रेषित करते हैं।
 
 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) विनियम, 2015 को 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था और बाद में संशोधित किया गया है।
कार्य
पेंशन फंड्स के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- दैनिक प्रबंधन: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ट्रस्ट की ओर से पेंशन योजनाओं के दैनिक प्रबंधन की देखरेख।
 - उच्च मानकों का निधि प्रबंधन: उच्च गुणवत्ता वाली निधि प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना, ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में देखभाल, विवेक, पेशेवर कौशल, तत्परता, परिश्रम और सतर्कता का प्रयोग करना, और सट्टा निवेश या लेनदेन से बचना।
 - मध्यस्थों के साथ समन्वय: अन्य मध्यस्थों और अनुमत संस्थाओं के साथ गतिविधियों का समन्वय करना, समझौतों में प्रवेश करना, और कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
 - रिकॉर्ड रखरखाव: निवेश निर्णयों और पेंशन योजना संचालन से संबंधित खातों की किताबें, रिकॉर्ड, रजिस्टर और दस्तावेज़ बनाए रखना ताकि विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, और लेनदेन का ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करने के लिए व्यापार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
 - गोपनीयता और सूचना संरक्षण: ग्राहकों की जानकारी और पेंशन फंड से संबंधित गतिविधियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना, अपने नियंत्रण में सभी जानकारी की सुरक्षा करना, और कानून द्वारा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण, NPS ट्रस्ट या अन्य मध्यस्थों के साथ ऐसी जानकारी साझा करना।
 
अधिक जानकारी के लिए, कृपया पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) विनियम, 2015 और बाद के संशोधनों का संदर्भ लें।
भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
पेंशन फंड्स योगदान प्राप्त करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह PFRDA अधिनियम, नियमों और विनियमों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के साथ समझौतों, और प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
 
 पेंशन फंड्स को PFRDA अधिनियम 2013, PFRDA (पेंशन फंड) विनियम, और PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम 2015 का पालन करना चाहिए। पेंशन योजनाओं का प्रबंधन योजना के उद्देश्यों, अधिनियम, ट्रस्ट डीड, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, और प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर किया जाता है।
 
 पेंशन फंड्स से उच्च मानकों का निधि प्रबंधन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में देखभाल, विवेक, पेशेवर कौशल, तत्परता, परिश्रम और सतर्कता का प्रयोग करना। सट्टा निवेश या लेनदेन से बचना चाहिए।
 
 सुरक्षाएं NPS ट्रस्ट की ओर से और उसके नाम पर रखी जाती हैं। ट्रस्ट इन संपत्तियों और निधियों का पंजीकृत मालिक है, जबकि NPS के तहत व्यक्तिगत ग्राहक इन संपत्तियों और निधियों के लाभकारी मालिक बने रहते हैं।
पीएफ शुल्क
प्राधिकरण ने पेंशन फंड्स के लिए मौजूदा निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) को संशोधित किया है। 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, निम्नलिखित IMF नए नियुक्त पेंशन फंड्स द्वारा लिया जाएगा:
| पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित AUM के स्लैब | अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) | 
| ₹10,000 करोड़ तक | 0.09%* | 
| ₹10,001 – ₹50,000 करोड़ | 0.06% | 
| ₹50,001 – ₹1,50,000 करोड़ | 0.05% | 
| ₹1,50,000 करोड़ से अधिक | 0.03% | 
 *UTI पेंशन फंड लिमिटेड इस स्लैब के तहत 0.07% शुल्क लेता है।
पेंशन फंड द्वारा स्लैब संरचना पर लिया गया IMF पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित सभी योजनाओं के कुल परिसंपत्तियों के आधार पर है। इन IMF दरों की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन की तारीख से हर पांच साल में की जाएगी।
योजनाएं
पेंशन निधियों द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) योजनाएँ –
  
A. सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार / राज्य सरकार सहित केंद्र शासित स्वायत्त निकाय एवं राज्य स्वायत्त निकाय)
 PFRDA के निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र (CABs/SABs सहित) के लिए निम्नलिखित निवेश सीमाएँ निर्धारित की गई हैं:
- सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं संबंधित निवेश: अधिकतम 65% तक
 - ऋण उपकरण एवं संबंधित निवेश: अधिकतम 45% तक
 - अल्पकालिक ऋण उपकरण एवं संबंधित निवेश: अधिकतम 10% तक
 - इक्विटी एवं संबंधित निवेश: अधिकतम 25% तक
 - परिसंपत्ति-समर्थित, ट्रस्ट-संरचित एवं विविध निवेश: अधिकतम 5% तक
 
तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स (LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, UTI पेंशन फंड लिमिटेड) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योगदान का प्रबंधन और निवेश करते हैं।
इसके अलावा, सरकार के OM संख्या 1/3/2016-PR दिनांक 31 जनवरी 2019 और प्राधिकरण के हालिया परिपत्र दिनांक 8 मई 2019 के अनुसार; सरकारी कर्मचारियों (केवल केंद्रीय सरकार) को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:
1. पेंशन फंड का चयन:
 सरकारी ग्राहकों को किसी एक पेंशन फंड का चयन करने की अनुमति है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन फंड भी शामिल हैं। वे अपने विकल्प को वर्ष में एक बार बदल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स का संयोजन डिफ़ॉल्ट विकल्प रहेगा।
2. निवेश पैटर्न का चयन:
- डिफ़ॉल्ट योजना: तीन सार्वजनिक उपक्रम फंड प्रबंधकों के बीच PFRDA द्वारा निधियों का आवंटन।
 - योजना G: 100% निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में, न्यूनतम जोखिम के साथ स्थिर प्रतिफल के लिए।
 - जीवन चक्र 25 – लो (5E/55Y): 35 वर्ष की आयु तक अधिकतम 25% इक्विटी निवेश, जो 55 वर्ष तक क्रमिक रूप से 5% तक घटता है।
 - जीवन चक्र 50 – मॉडरेट (10E/55Y): 35 वर्ष की आयु तक अधिकतम 50% इक्विटी निवेश, जो 55 वर्ष तक क्रमिक रूप से 10% तक घटता है।
 
केंद्रीय सरकार के ग्राहक NPS के तहत वित्तीय वर्ष में दो बार उपरोक्त निवेश पैटर्न में से एक का चयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया PFRDA परिपत्र संख्या PFRDA/2019/12/REG_PF/1 दिनांक 08 मई, 2019 देखें। कुछ राज्य सरकारों ने भी उपरोक्त निवेश विकल्पों का विस्तार किया है।
B. NPS-लाइट
NPS-लाइट के तहत नई सदस्यता 01.04.2015 से बंद कर दी गई है। मौजूदा ग्राहकों के लिए, निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं लागू होती हैं:
- सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
 - ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
 - अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
 - इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
 - संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक
 
तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स (LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड) योगदान का प्रबंधन करते हैं। कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को एक एग्रीगेटर द्वारा योगदान प्रबंधन के लिए चुना गया है। NPS-लाइट योजना के तहत, ग्राहकों को पेंशन फंड या संपत्ति आवंटन का चयन करने का विकल्प नहीं दिया जाता है।
C. अटल पेंशन योजना (APY)
APY असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु में योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। APY के लिए संपत्ति आवंटन NPS के तहत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान है:
- सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
 - ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
 - अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
 - इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
 - संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक
 
तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन फंड्स (LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, UTI पेंशन फंड लिमिटेड) योगदान का प्रबंधन करते हैं।
D. सर्व नागरिक (असंगठित क्षेत्र)
 1. ग्राहक निम्नलिखित कॉमन स्कीम्स (Common Schemes – CS) में से एनपीएस के अंतर्गत विकल्प चुन सकते हैं:
i. सक्रिय विकल्प (Active Choice) –
 ग्राहकों को अपने योगदान को विभिन्न संपत्ति वर्गों (Asset Classes) में निर्धारित सीमाओं के भीतर आवंटित करने की सुविधा होती है:
- इक्विटी (E): अधिकतम 75% तक
 - कॉरपोरेट ऋण (C): अधिकतम 100% तक
 - सरकारी प्रतिभूतियाँ (G): अधिकतम 100% तक
 - वैकल्पिक निवेश फंड (A): अधिकतम 5% तक
 
कुल आवंटन 100% से अधिक नहीं हो सकता।
 ii. स्वचालित विकल्प (Auto Choice) – जीवन चक्र निधियां (Life Cycle Funds)
 इस विकल्प में संपत्ति आवंटन ग्राहक की आयु के अनुसार स्वचालित रूप से बदलता है। संशोधित नामावली निम्नानुसार है:
- लाइफ साइकिल 25/ जीवन चक्र 25 – लो (5E/55Y)
 - लाइफ साइकिल 50/ जीवन चक्र 50 – मॉडरेट (10E/55Y)
 - लाइफ साइकिल 75/ जीवन चक्र 75 – हाई (15E/55Y)
 - लाइफ साइकिल/ जीवन चक्र – एग्रेसिव (35E/55Y) (पूर्व में बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड/ संतुलित जीवन चक्र निधि)
 
2. PFRDA परिपत्र संख्या PFRDA/2025/09/REG-PF/01 दिनांक 16 सितम्बर 2025 के अनुसार, जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए एनपीएस के अंतर्गत मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) की शुरुआत से संबंधित है (PFRDA अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के अंतर्गत), अब ग्राहकों को पेंशन फंड्स द्वारा, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रची गई एवं शुरू की गई अनेक योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है।
 यह सुविधा ग्राहकों को एक ही PRAN के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में निवेश करके पोर्टफोलियो विविधीकरण (diversification) का लाभ देती है।
 योजना से संबंधित विस्तृत विवरण, संबंधित पेंशन फंड्स की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
E. कॉर्पोरेट क्षेत्र
 कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों के लिए जहां नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS को अपनाया है, निवेश विकल्प और विकल्प लचीले होते हैं। 
1. कॉर्पोरेट CG योजना
 यह योजना नए कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए बंद कर दी गई है लेकिन उन लोगों के लिए जारी है जो पहले से ही इसके तहत कवर हैं। एक्सपोजर सीमाएं हैं:
- सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
 - ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
 - अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
 - इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
 - संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक
 
निवेश LIC पेंशन फंड लिमिटेड या SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
 2. ग्राहक निम्नलिखित कॉमन स्कीम्स (Common Schemes – CS) में से एनपीएस के अंतर्गत विकल्प चुन सकते हैं:
 i. सक्रिय विकल्प (Active Choice) –
 ग्राहकों को अपने योगदान को विभिन्न संपत्ति वर्गों (Asset Classes) में निर्धारित सीमाओं के भीतर आवंटित करने की सुविधा होती है:
- इक्विटी (E): अधिकतम 75% तक
 - कॉरपोरेट ऋण (C): अधिकतम 100% तक
 - सरकारी प्रतिभूतियाँ (G): अधिकतम 100% तक
 - वैकल्पिक निवेश फंड (A): अधिकतम 5% तक
 
कुल आवंटन 100% से अधिक नहीं हो सकता।
 ii. स्वचालित विकल्प (Auto Choice) – जीवन चक्र निधियां (Life Cycle Funds)
 इस विकल्प में संपत्ति आवंटन ग्राहक की आयु के अनुसार स्वचालित रूप से बदलता है। संशोधित नामावली निम्नानुसार है:
- लाइफ साइकिल 25/ जीवन चक्र 25 – लो (5E/55Y)
 - लाइफ साइकिल 50/ जीवन चक्र 50 – मॉडरेट (10E/55Y)
 - लाइफ साइकिल 75/ जीवन चक्र 75 – हाई (15E/55Y)
 - लाइफ साइकिल/ जीवन चक्र – एग्रेसिव (35E/55Y) (पूर्व में बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड/ संतुलित जीवन चक्र निधि)
 
3. PFRDA परिपत्र संख्या PFRDA/2025/09/REG-PF/01 दिनांक 16 सितम्बर 2025 के अनुसार, जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए एनपीएस के अंतर्गत मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) की शुरुआत से संबंधित है (PFRDA अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के अंतर्गत), अब ग्राहकों को पेंशन फंड्स द्वारा, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रची गई एवं शुरू की गई अनेक योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है।
यह सुविधा ग्राहकों को एक ही PRAN के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में निवेश करके पोर्टफोलियो विविधीकरण (diversification) का लाभ देती है।
 योजना से संबंधित विस्तृत विवरण, संबंधित पेंशन फंड्स की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
F. टियर II टैक्स सेवर योजना (TTS)
केवल केंद्रीय सरकार के NPS ग्राहकों के लिए उपलब्ध, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए 3 साल की लॉक-इन अवधि के साथ। लॉक-इन अवधि के दौरान कोई निकासी की अनुमति नहीं है, सिवाय ग्राहक की मृत्यु के मामले में। यदि टियर-I खाता बंद कर दिया जाता है, तो लॉक-इन अवधि पूरी होने तक NPS-TTS में योगदान की अनुमति नहीं है।
TTS के लिए निवेश सीमाएं हैं:
- इक्विटी: 10% - 25%
 - ऋण: 90% तक
 - नकद/मनी मार्केट/लिक्विड म्यूचुअल फंड्स: 10% तक
 
इस योजना के तहत ग्राहकों के पास निवेश विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन वे 3 पेंशन फंड्स तक रख सकते हैं, जिसमें परिवर्तन केवल लॉक-इन अवधि के बाद ही किए जा सकते हैं।
G. NPS टियर-II समग्र
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों और राज्य स्वायत्त निकायों के NPS ग्राहकों के लिए उपलब्ध। मास्टर सर्कुलर संख्या PFRDA/MASTERCIRCULAR/2023/01/PF-01 दिनांक 18 अगस्त 2023 के अनुसार, एक्सपोजर सीमाएं हैं:
- सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश: 65% तक
 - ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 45% तक
 - अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश: 10% तक
 - इक्विटी और संबंधित निवेश: 15% तक
 - संपत्ति समर्थित, ट्रस्ट संरचित और विविध निवेश: 5% तक
 
निवेश विकल्प
पहले इस्तेमाल की जाने वाली “सक्रीय विकल्प” (Active Choice) और “स्वचालित विकल्प” (Auto Choice) की शब्दावली अब कॉमन योजनायें (Common Schemes (CS)) के तहत शामिल कर दी गई है। कॉमन योजनाओं के तहत, ग्राहक के पास निम्नलिखित विकल्प हैं –
1. सक्रिय विकल्प
 सक्रिय विकल्प में, ग्राहकों के पास विभिन्न संपत्ति वर्गों में अपने निवेश आवंटित करने की लचीलापन होती है, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा निर्धारित निवेश कैप्स का पालन करते हैं। ग्राहक अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि उनके योगदान कैसे निवेश किए जाएंगे। उन्हें पेंशन फंड, संपत्ति वर्ग, और प्रत्येक संपत्ति वर्ग के लिए योजना के भीतर प्रतिशत आवंटन का चयन करना होता है।
  
सक्रिय विकल्प में संपत्ति वर्ग
ग्राहक चार संपत्ति वर्गों में निवेश आवंटित कर सकते हैं:
- इक्विटी (E): इक्विटी और संबंधित उपकरण
 - कॉर्पोरेट ऋण (C): कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
 - सरकारी बांड (G): सरकारी बांड और संबंधित उपकरण
 - वैकल्पिक निवेश फंड (AIF): जिसमें CMBS, MBS, REITS, AIFs, InvITs, आदि शामिल हैं
 
सक्रिय विकल्प के तहत, एक ग्राहक एकल पेंशन फंड के तहत एकल या बहु संपत्ति वर्ग का चयन कर सकता है, जिसमें नीचे उल्लिखित विशिष्ट निवेश सीमाएं हैं:
- इक्विटी (E): 75% तक
 - कॉर्पोरेट ऋण (C): 100% तक
 - सरकारी प्रतिभूतियां (G): 100% तक
 - वैकल्पिक निवेश फंड (AIF): 5% तक
 
सभी संपत्ति वर्गों (E, C, G, और A) में कुल आवंटन 100% से अधिक नहीं हो सकता।
2. स्वचालित विकल्प
उन ग्राहकों के लिए जो अपने निवेश का प्रबंधन नहीं करना चाहते, NPS स्वचालित विकल्प प्रदान करता है। इस विकल्प में योगदान एक जीवन-चक्र फंड में निवेश किया जाता है, जहां ग्राहक की उम्र के साथ संपत्ति वर्गों में आवंटन बदलता रहता है।
 स्वचालित विकल्प फंड्स के प्रकार
- लाइफ साइकिल 25/ जीवन चक्र 25 – लो (5E/55Y)
 - लाइफ साइकिल 50/ जीवन चक्र 50 – मॉडरेट (10E/55Y)
 - लाइफ साइकिल 75/ जीवन चक्र 75 – हाई (15E/55Y)
 - लाइफ साइकिल/ जीवन चक्र – एग्रेसिव (35E/55Y) (पूर्व में बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड/ संतुलित जीवन चक्र निधि)
 
स्वचालित विकल्प में संपत्ति आवंटन
  
उम्र  | 
                   जीवन चक्र – एग्रेसिव (35E/55Y)  | 
                   जीवन चक्र 75 – हाई (15E/55Y)  | 
                   जीवन चक्र 50 – मॉडरेट (10E/55Y)  | 
                   जीवन चक्र 25 – लो (5E/55Y)  | 
                  
Up to 35 तक  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 75%, C: 10%, G: 15%  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 25%, C: 45%, G: 30%  | 
                  
36 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 71%, C: 11%, G: 18%  | 
                   E: 48%, C: 29%, G: 23%  | 
                   E: 24%, C: 43%, G: 33%  | 
                  
37 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 67%, C: 12%, G: 21%  | 
                   E: 46%, C: 28%, G: 26%  | 
                   E: 23%, C: 41%, G: 36%  | 
                  
38 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 63%, C: 13%, G: 24%  | 
                   E: 44%, C: 27%, G: 29%  | 
                   E: 22%, C: 39%, G: 39%  | 
                  
39 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 59%, C: 14%, G: 27%  | 
                   E: 42%, C: 26%, G: 32%  | 
                   E: 21%, C: 37%, G: 42%  | 
                  
40 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 55%, C: 15%, G: 30%  | 
                   E: 40%, C: 25%, G: 35%  | 
                   E: 20%, C: 35%, G: 45%  | 
                  
41 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 51%, C: 16%, G: 33%  | 
                   E: 38%, C: 24%, G: 38%  | 
                   E: 19%, C: 33%, G: 48%  | 
                  
42 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 47%, C: 17%, G: 36%  | 
                   E: 36%, C: 23%, G: 41%  | 
                   E: 18%, C: 31%, G: 51%  | 
                  
43 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 43%, C: 18%, G: 39%  | 
                   E: 34%, C: 22%, G: 44%  | 
                   E: 17%, C: 29%, G: 54%  | 
                  
44 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 39%, C: 19%, G: 42%  | 
                   E: 32%, C: 21%, G: 47%  | 
                   E: 16%, C: 27%, G: 57%  | 
                  
45 Years  | 
                   E: 50%, C: 30%, G: 20%  | 
                   E: 35%, C: 20%, G: 45%  | 
                   E: 30%, C: 20%, G: 50%  | 
                   E: 15%, C: 25%, G: 60%  | 
                  
46 Years  | 
                   E: 48%, C: 28%, G: 24%  | 
                   E: 32%, C: 20%, G: 48%  | 
                   E: 28%, C: 19%, G: 53%  | 
                   E: 14%, C: 23%, G: 63%  | 
                  
47 Years  | 
                   E: 46%, C: 26%, G: 28%  | 
                   E: 29%, C: 20%, G: 51%  | 
                   E: 26%, C: 18%, G: 56%  | 
                   E: 13%, C: 21%, G: 66%  | 
                  
48 Years  | 
                   E: 44%, C: 24%, G: 32%  | 
                   E: 26%, C: 20%, G: 54%  | 
                   E: 24%, C: 17%, G: 59%  | 
                   E: 12%, C: 19%, G: 69%  | 
                  
49 Years  | 
                   E: 42%, C: 22%, G: 36%  | 
                   E: 23%, C: 20%, G: 57%  | 
                   E: 22%, C: 16%, G: 62%  | 
                   E: 11%, C: 17%, G: 72%  | 
                  
50 Years  | 
                   E: 40%, C: 20%, G: 40%  | 
                   E: 20%, C: 20%, G: 60%  | 
                   E: 20%, C: 15%, G: 65%  | 
                   E: 10%, C: 15%, G: 75%  | 
                  
51 Years  | 
                   E: 39%, C: 18%, G: 43%  | 
                   E: 19%, C: 18%, G: 63%  | 
                   E: 18%, C: 14%, G: 68%  | 
                   E: 9%, C: 13%, G: 78%  | 
                  
52 Years  | 
                   E: 38%, C: 16%, G: 46%  | 
                   E: 18%, C: 16%, G: 66%  | 
                   E: 16%, C: 13%, G: 71%  | 
                   E: 8%, C: 11%, G: 81%  | 
                  
53 Years  | 
                   E: 37%, C: 14%, G: 49%  | 
                   E: 17%, C: 14%, G: 69%  | 
                   E: 14%, C: 12%, G: 74%  | 
                   E: 7%, C: 9%, G: 84%  | 
                  
54 Years  | 
                   E: 36%, C: 12%, G: 52%  | 
                   E: 16%, C: 12%, G: 72%  | 
                   E: 12%, C: 11%, G: 77%  | 
                   E: 6%, C: 7%, G: 87%  | 
                  
55 Years  | 
                   E: 35%, C: 10%, G: 55%  | 
                   E: 15%, C: 10%, G: 75%  | 
                   E: 10%, C: 10%, G: 80%  | 
                   E: 5%, C: 5%, G: 90%  | 
                  
सभी संपत्ति वर्गों (E, C, G, और A) में कुल आवंटन 100% से अधिक नहीं हो सकता।
सार्वजनिक खुलासे
- HDFC पेंशन प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
 - ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
 - कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
 - LIC पेंशन फंड लिमिटेड
 - SBI पेंशन फंड्स (P) लिमिटेड
 - UTI पेंशन फंड लिमिटेड
 - आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन प्रबंधन लिमिटेड
 - टाटा पेंशन प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड
 - एक्सिस पेंशन फंड प्रबंधन लिमिटेड
 - DSP पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
 
पेंशन फंड्स की सूची
A. सरकारी क्षेत्र के तहत 'डिफ़ॉल्ट योजना' के लिए पेंशन फंड्स (PFs):
B. सरकारी (अन्य 'डिफ़ॉल्ट योजना' के अलावा) और निजी क्षेत्र के लिए पेंशन फंड्स (PFs):
- LIC पेंशन फंड लिमिटेड
 - SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
 - UTI पेंशन फंड लिमिटेड
 - HDFC पेंशन फंड प्रबंधन लिमिटेड
 - ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
 - कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
 - आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन फंड प्रबंधन लिमिटेड
 - टाटा पेंशन फंड प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड
 - एक्सिस पेंशन फंड प्रबंधन लिमिटेड
 - DSP पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
 
अधिक जानकारी के लिए, कृपया पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों और परिपत्रों का संदर्भ लें।
एनपीएस योजना का प्रतिलाभ
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सहायता और समर्थन
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