FAQs Details

नीचे दिए गए बिंदु संख्या 6 पर सूची के अनुसार, पीओपी से जुड़ा कोई भी एनपीएस / एनपीएस लाइट अभिदाता, जिन्होंने पीओपी के साथ अंशदान राशि जमा की थी, इस प्रक्रिया के तहत धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि: 

  • अभिदाता के अंशदान को एनपीएस (पीओपीएस-एनपीएस) के तहत उपस्थिति बिंदुओं या एनपीएस-लाइट (पीओपीएस-एनपीएस-लाइट, पूर्ववर्ती 'एग्रीगेटर') के तहत उपस्थिति बिंदुओं के साथ जमा किया गया था, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है (बिंदु संख्या। - 6) और 
  • उक्त अंशदान उनके स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में अपलोड/जमा नहीं किया गया या उनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या सृजन नहीं किया गया था ।

अभिदाता / दावेदार / जमाकर्ता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे पीएफआरडीए या पीओपी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

सात (7) साल से अधिक समय तक बिना दावा किए गए /असंगत अंशदान, या अगर इंटरमीडियरी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो, तो उन्हें पीओपीएस द्वारा एसपीसीपीए खाते में जमा किया जाता है।

आपको अपना दावा, अपने (पीओपी-एनपीएस) या (पीओपी-एनपीएस-लाइट) द्वारा जमा की गई राशि को पीएफआरडीए के खाते में स्थानांतरित किए जाने की तारीख से 25 वर्ष के भीतर जमा करना होगा।

  • उपभोक्ता/दावेदार/जमाकर्ता मध्यवर्ती द्वारा खाते में दावारहित जमाराशियों के अंतरण की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार धनवापसी के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे अथवा मध्यवर्ती के माध्यम से पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।
  • दावा-अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात्, पीएफआरडीए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और पीएफआरडीए की अभिरक्षा में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार दावे की वैधता की जांच की जाएगी। तथापि, दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है।
  • यदि पीओपी-एनपीएस लाईट को दावा-अनुरोध प्राप्त होता है, तो पीओपी-एनपीएस लाईट उसे सहायक दस्तावेजों के साथ पीएफआरडीए को अग्रेषित करेगा।
  • अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की समीक्षा के पश्चात्, पीएफआरडीए उस खाते से धनवापसी के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
  • अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता को जमा अंशदान और मध्यवर्ती से प्राप्त मुआवजा, यदि कोई हो तो, वापस किया जाएगा। इसके अलावा, उस अवधि, जिसमें खाते में धनराशि पड़ी हुई है, के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  • धनवापसी पर उस राशि को सीधे अभिदाता/दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

अभिदाताओं के पेंशन अंशदान संरक्षण खाते से अंशदान का दावा करने हेतु दावा प्रारूप पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है। दावे की विस्तृत प्रक्रिया एसओपी अनुभाग में अलग से दी गई है।

यदि आपने निम्नलिखित पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट (पूर्ववर्ती एग्रीगेटर) में से किसी के पास अंशदान जमा  कराया है तो आप धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं (दिनांक 18.09.2025 तक) :

 

एनपीएस
क्र.सं. पीओपी-एनपीएस का नाम/संस्था क्रेडिट की तिथि
1 आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज  19 जनवरी 2024
2 रिलायंस कैपिटल लिमिटेड 21 अप्रैल 2023
एनपीएस लाईट
क्र.सं. पीओपी-एनपीएस लाईट का नाम/संस्था क्रेडिट की तिथि
1 एलआईसी ऑफ इंडिया  21 जून 2025
2 यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड  20 दिसम्बर 2022 तथा 23 दिसम्बर 2022
3 आइएल एंड एफएस लिमिटेड 16 सितम्बर 2022
4 सप्तऋषि कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड 23 दिसम्बर 2022
5 इण्डिया इंफोलाइन लिमिटेड 21 अक्टूबर 2022

अभिदाता पीएफआरडीए वेबसाइट  www.pfrda.org.in पर जाकर दावा प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

I.    यदि पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्र: 

•    पीएफआरडीए आपके दावे की जांच करेगा और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करेगा। 
•    दस्तावेजों में कोई विसंगति पाए जाने पर, पीएफआरडीए द्वारा दावे के सत्यापन के लिए उसे मध्यवर्ती को भेजा जा सकता है। 

II.    यदि दावा प्रपत्र पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट को प्रस्तुत किया जाता है: 

•    यदि दावा प्रपत्र पीओपी-एनपीएस या पीओपी-एनपीएस-लाइट को प्रस्तुत किया जाता है, तो वे दावा और उसके सहायक दस्तावेजों को प्रसंस्करण के लिए पीएफआरडीए को अग्रेषित करेंगे। 

III.    अनुमोदन और वापसी: 

•    सत्यापन और उचित जाँच के बाद, पीएफआरडीए धनवापसी को मंजूरी देगा और संसाधित करेगा। 

हां, आपको निम्नलिखित प्राप्त हो सकते हैं: 
•     जमा किया गया मूल अंशदान , 
•    कोई मुआवजा राशि मध्यस्थ से वसूल किया गया हो (यदि लागू हो), 
•    पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज उस अवधि के लिए जिस पर दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

धनवापसी राशि सीधे  लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा होगी ।

दावाकर्ता, दावा न की गई जमाराशियों से संबंधित किसी भी शिकायत को पीएफआरडीए को रिपोर्ट करने के लिए unclaimed.deposits@pfrda.org.in पर लिख सकते हैं, जिसका संबंधित विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।

आप बिना दावा किए जमा धन से संबंधित कोई भी शिकायत PFRDA को unclaimed.deposits@pfrda.org.in पर भेज सकते हैं। PFRDA समय-सीमा के अंदर शिकायतों का समाधान करेगा।