मुख्य सामग्री पर जाएं
Clarification on permitting the Points of Presence for engagement of Non-Individual Intermediaries registered with any financial sector regulator like RBI, IRDAI, SEBI, and PFRDA as Pension Agents for distribution of Pension Schemes
अंतिम बार अद्यतन किया गया 21-08-2025
जानिए
अनुपालन
सहायता और समर्थन
संबंधित लिंक
इस वेबसाइट का स्वामित्व, डिज़ाइन और विकास पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया गया है। इस वेबसाइट पर पोस्ट की गई सामग्री का स्वामित्व और रखरखाव पीएफआरडीए के संबंधित प्रभागों और विभागों द्वारा किया जाता है।